आंवला में फर्जी बैनामे के मामले में एक और गिरफ्तारी, दूसरे की जमीन हड़पने की साजिश का आरोप

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आंवला में फर्जी बैनामे के मामले में एक और गिरफ्तारी, दूसरे की जमीन हड़पने की साजिश का आरोप

कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जमीन का बैनामा कराने के मामले में वांछित रामेश्वर गिरफ्तार, पहले भी छह आरोपियों समेत कई लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई

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बरेली। आंवला में जमीन के कथित फर्जी बैनामे और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना आंवला पुलिस ने मुकदमे में वांछित चल रहे रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय रामविलास को 16 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे अलीगंज अड्डे से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अपने मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में वकील के पास आने वाला था। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, यह मामला कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन का फर्जी बैनामा कराने से जुड़ा है। इस संबंध में थाना आंवला में मुकदमा अपराध संख्या 48/25 दर्ज किया गया था। मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि साजिश और आपसी मिलीभगत के जरिए जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी कर भूमि का बैनामा दूसरे के नाम करा दिया गया।

माया देवी के नाम बैनामा कराने का आरोप

मामले की शिकायत 23 जनवरी 2026 को ग्राम भोलापुर, मजरा सैदपुर कनी, थाना भमोरा क्षेत्र निवासी चेतराम सिंह पुत्र भोलेराम ने की थी। शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने कथित रूप से षड्यंत्र रचकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और जमीन का वास्तविक मालिक होने का दावा करते हुए वादी की भूमि का बैनामा माया देवी के नाम करा दिया।

शिकायत में बताया गया कि विवादित भूमि गाटा संख्या 292 में दर्ज थी, जिसका कुल रकबा 0.569 हेक्टेयर है। आरोप है कि इसमें से 0.1760 हेक्टेयर भूमि का बैनामा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कराया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।

पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले में कार्रवाई करते हुए रामप्रसाद पुत्र खमानी राम को 8 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 14 सितंबर 2026 को देवेंद्र उर्फ गुड्डू, नन्हे, रविंद्र, चंद्रभान, गजेंद्र और ओमवती को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब इसी मुकदमे में रामेश्वर की गिरफ्तारी हुई है।

पुलिस का कहना है कि मुकदमे में वांछित आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि रामेश्वर अलीगंज अड्डे पर मौजूद है और अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वकील के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा

पुलिस के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) और 115(2) के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी की कार्रवाई में थाना आंवला के वरिष्ठ उपनिरीक्षक धर्मपाल सिंह और उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह राघव शामिल रहे।

पुलिस मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर रही है। जमीन के कथित फर्जी बैनामे से जुड़े इस प्रकरण में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि, आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।