शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, वांछित आरोपी गिरफ्तार

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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, वांछित आरोपी गिरफ्तार

फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने डगरौली से दबोचा, विवेचना में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ीं; न्यायालय में पेश किया गया

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बरेली। फतेहगंज पूर्वी थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को डगरौली गांव के प्राथमिक विद्यालय से करीब 80-90 मीटर दूर बरगवां की ओर जाने वाले रास्ते से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया।

पुलिस के मुताबिक, 27 सितंबर 2026 को पीड़िता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर डगरौली निवासी सुरजी यादव पुत्र परशुराम के खिलाफ फतेहगंज पूर्वी थाने में मुकदमा संख्या 338/2026 दर्ज किया गया था। प्रारंभ में मामले में बीएनएस की धारा 69, 352 और 351(3) के तहत कार्रवाई की गई थी।

पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा 64(2)M तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी थी।

30 सितंबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से आरोपी के डगरौली क्षेत्र में होने की सूचना मिली। सूचना पर उपनिरीक्षक शुभम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बरगवां जाने वाले रास्ते से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने पीड़िता से शादी का वादा करने की बात स्वीकार की और पुलिस को बताया कि उससे गलती हो गई। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों और विवेचना में सामने आए साक्ष्यों का अंतिम निर्धारण न्यायालय में होने वाली न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

गिरफ्तार आरोपी सुरजी यादव पुत्र परशुराम, निवासी ग्राम डगरौली, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली है। पुलिस ने उसे संबंधित मुकदमे में विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

पुलिस टीम में उपनिरीक्षक शुभम सिंह, कांस्टेबल सत्यवान सिंह और महिला कांस्टेबल शिवम शामिल रहे।

दर्ज मुकदमा

मु0अ0सं0 338/2026, धारा 69/352/351(3)/64(2)M बीएनएस एवं धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली।