बरेली: कुहाड़ापीर कब्रिस्तान जमीन पर कब्जे का आरोप, मुतावल्ली ने SSP से लगाई गुहार,
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बरेली: कुहाड़ापीर कब्रिस्तान जमीन पर कब्जे का आरोप, मुतावल्ली ने SSP से लगाई गुहार,
रिपोर्ट/आसिफ अली
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पुलिस सिपाही पर धमकाने का भी आरोप*
*वक्फ बोर्ड में पंजीकृत खसरा नं. 512 की जमीन पर अवैध दुकान निर्माण की कोशिश, मुतावल्ली का दावा- पुलिसकर्मी ने दी ईंटें हटाने और जेल भेजने की धमकी, वीडियो फुटेज होने का दावा*
*बरेली, 11 मई 2026:* बरेली के कुहाड़ापीर पेट्रोल पंप से कुदेशिया पुल मार्ग पर स्थित वक्फ कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे और दुकान निर्माण को लेकर नया विवाद सामने आया है। मुतावल्ली मोहम्मद समीर और मोहम्मद आलम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को पत्र देकर जमीन की सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है।
*वक्फ बोर्ड में पंजीकृत जमीन पर अतिक्रमण का आरोप, रोड चौड़ीकरण बना विवाद*
मुतावल्ली के अनुसार, खसरा नंबर 512 स्थित मोहल्ला बानखाना, कुहाड़ापीर का कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में वक्फ संख्या 522 के रूप में पंजीकृत है। वर्तमान में इस मार्ग पर सीएन ग्रिट्स फेज-2 के तहत चौड़ीकरण का काम चल रहा है। नगर निगम ने कब्रिस्तान से सटी अवैध दुकानों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी।
आरोप है कि दुकानदारों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की कोशिश की। मुतावल्ली का कहना है कि दुकानों के पीछे कब्रिस्तान में कच्ची-पक्की कब्रें और मजारात हैं। कब्रिस्तान के पास बिरयानी बेचने वाले द्वारा हड्डी और कचरा फेंके जाने से कब्रों को नुकसान पहुंचने और राहगीरों को परेशानी होने का आरोप लगाया गया है।
*पुलिसकर्मी पर धमकाने और कब्जे में मदद का आरोप, वीडियो फुटेज का दावा*
मुतावल्ली ने पत्र में लिखा कि 28 अप्रैल 2026 को कुछ लोग पुलिस के साथ आए और धमकाने लगे। 10 मई 2026 को दोपहर करीब 3 बजे एक पुलिस सिपाही कब्रिस्तान पर आया और ईंटें न हटाने पर जेल भेजने की धमकी दी। मुतावल्ली ने कहा कि उनके पास पूरी वीडियो फुटेज और फोटो मौजूद हैं।
पत्र में सिपाही विनय पंवार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई है। मुतावल्ली ने जिलाधिकारी बरेली और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी पहले ही प्रार्थना पत्र भेजने की बात कही है।
*पुलिस ने कहा- जांच के बाद होगी कार्रवाई*
बरेली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिली है। वक्फ बोर्ड के दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।