जिम में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म -ब्लैकमेल मामले के बाद एक्शन, DIG ने 5 दिन तक सभी जिमों की जांच के आदेश
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जिम में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म -ब्लैकमेल मामले के बाद एक्शन, DIG ने 5 दिन तक सभी जिमों की जांच के आदेश
रिपोर्ट/आसिफ अली
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*महिला ट्रेनर और अलग टाइमिंग अनिवार्य, अवैध जिम पर बुलडोजर तक की चेतावनी, 400 जिम बिना पंजीकरण संचालित*
*बरेली,सिविल लाइंस स्थित अल्टीमेट फिटनेस जिम में महिला MBBS डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले ने बरेली मंडल में हड़कंप मचा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए DIG अजय कुमार साहनी ने बरेली, शाहजहांपुर, सहारनपुर, बदायूं और पीलीभीत में संचालित सभी जिमों की 5 दिन तक जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं।
*महिला ट्रेनर और CCTV बैकअप अब जरूरी, अवैध जिम पर होगी कड़ी कार्रवाई*
DIG के आदेश के बाद अब महिला सदस्यों वाले हर जिम में महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग वर्कआउट टाइम भी तय करने को कहा गया है। सभी जिमों में हाई डेफिनिशन CCTV कैमरे और कम से कम 30 दिन का बैकअप रखना जरूरी होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना फायर NOC, नगर निगम अनुमति या अन्य जरूरी दस्तावेजों के चल रहे जिमों पर सख्त कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण मिलने पर बुलडोजर तक चलाने की चेतावनी दी गई है।
*गुप्त कमरे में नशीला पदार्थ देकर वीडियो बनाने का आरोप*
कोतवाली पुलिस की जांच में जिम संचालक अकरम बेग और उसके भाई आलम बेग के पास से कई आपत्तिजनक वीडियो और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जिम में एक गुप्त कमरा बनाया गया था, जहां महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर गलत काम किया जाता था और गुप्त कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाती थी।
जांच में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें पीड़िता से प्लॉट बेचकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने की बात सामने आई है।
*बरेली में 400 जिम बिना पंजीकरण, सप्लीमेंट को लेकर भी शिकायतें*
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि बरेली में संचालित करीब 400 जिमों में से अधिकांश के पास वैध पंजीकरण नहीं है। कई जिम बिना फायर विभाग की NOC और प्रशासनिक अनुमति के चल रहे हैं। बिना प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा खतरनाक सप्लीमेंट और पाउडर देने की शिकायतें भी पुलिस को मिली हैं।
DIG ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को पुराने महिला अपराधों के मामलों की समीक्षा करने और महिला सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं।
*महिला आयोग और संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग*
महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडेय ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मुलाकात कर सभी जिम और ब्यूटी पार्लरों की जांच कराने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा ने भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।
*जिम खोलने के लिए जरूरी हैं ये नियम*
– नगर निगम लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण, फायर विभाग की NOC जरूरी
– पुलिस सत्यापन और GST पंजीकरण अनिवार्य
– ट्रेनर के पास मान्यता प्राप्त फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए
– सभी स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
– जिम में इमरजेंसी गेट होना चाहिए
– बिना ड्रग लाइसेंस स्टेरॉयड या सप्लीमेंट बेचना गैरकानूनी है