गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: वसीम उर्फ गंठा छह माह के लिए बरेली से जिला बदर

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गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: वसीम उर्फ गंठा छह माह के लिए बरेली से जिला बदर

रिपोर्ट/आसिफ अली

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बरेली। जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, बरेली ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश वसीम उर्फ गंठा को छह महीने के लिए जनपद की सीमा से बाहर कर दिया है।

प्रकरण संख्या 411/25 (राज्य बनाम वसीम उर्फ गंठा) में माननीय डीएम कोर्ट ने धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत यह आदेश पारित किया।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जिले में शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियुक्त का जिला बदर किया जाना आवश्यक है।

जानकारी के अनुसार, यह आदेश 26 दिसंबर 2025 को पारित किया गया था।

आदेश के अनुपालन में 6 जनवरी 2026 को थाना बारादरी पुलिस ने अभियुक्त वसीम उर्फ गंठा पुत्र मोहम्मद नबी अहमद, निवासी ईंट पजाया चौराहा, थाना बारादरी, को आदेश की विधिवत प्रति प्राप्त कराई।

कार्रवाई को थाना स्तर पर जनरल डायरी में भी दर्ज किया गया।

इसके पश्चात पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को बरेली–पीलीभीत बॉर्डर तक ले जाकर जनपद की सीमा से बाहर किया गया और पीलीभीत जनपद में प्रवेश कराया गया।

पुलिस अधिकारियों ने उसे आदेश पढ़कर सुनाया और स्पष्ट चेतावनी दी कि आगामी छह माह की अवधि में यदि वह किसी भी स्थिति में बरेली जिले की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह जिला बदर की कार्रवाई अपराध नियंत्रण, जनहित संरक्षण और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि जिले में शांति भंग करने, भय का माहौल बनाने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के लिए अब कोई स्थान नहीं है।

कानून तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।