माँ क़े साथ दुष्कर्म मामले मे सगे बेटे क़ो उम्रकेद कि सजा

0 132

- Advertisement -

माँ क़े साथ दुष्कर्म मामले मे सगे बेटे क़ो उम्रकेद कि सजा

रिपोर्ट /फिरोज खान

- Advertisement -

चार साल बाद मिला इंसाफ, कोर्ट ने ‘विरल से विरलतम’ मानते हुए लगाया जुर्माना; धारा 376 और 506 में दोषसिद्धि

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले जघन्य अपराध में फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव (तृतीय) की अदालत ने मामले को ‘विरल से विरलतम’ श्रेणी का मानते हुए दोषी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

यह मामला वर्ष 2021 में भमौरा थाना क्षेत्र के मझारा गांव का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही सगी मां के साथ दुष्कर्म किया था। घटना 10 अक्टूबर 2021 की रात की बताई गई।

पीड़िता घर में अकेली थी, तभी आरोपी ने दरवाजा खटखटाकर अंदर आने की बात कही। दरवाजा खुलते ही उसने महिला पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया।
घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने अन्य बेटों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 12 अक्टूबर 2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर अपराध सिद्ध किया। अदालत ने पाया कि आरोपी ने न केवल कानून का गंभीर उल्लंघन किया, बल्कि सामाजिक मूल्यों और नैतिकता को भी आघात पहुंचाया।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से नियमानुसार पीड़िता को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

फैसले के बाद दोषी को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार, बरेली भेज दिया गया। इस फैसले को महिला सुरक्षा और पारिवारिक अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।