बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 23 वर्षीय युवक गिरफ्तार, आंवला पुलिस ने घर के पास से दबोचा
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बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 23 वर्षीय युवक गिरफ्तार, आंवला पुलिस ने घर के पास से दबोचा
किशोरी के अपहरण के मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा, पीड़िता के बयान और विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं; कई दिनों से तलाश में जुटी थी पुलिस टीम
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बरेली। नाबालिग किशोरी से जुड़े अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को आंवला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुधवार, 4 नवंबर 2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम नगरिया सत्तन में आरोपी के घर के पास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान पवन उर्फ कालू पुत्र विजनेश उर्फ हनुमान के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 23 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2026 को थाना आंवला क्षेत्र की एक महिला ने अपनी करीब 17 वर्षीय बेटी को जबरन अपने साथ ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला की तहरीर के आधार पर थाना आंवला में मुकदमा संख्या 531/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) और 87 के तहत जांच शुरू की गई थी।
किशोरी के बयानों के बाद बदली मुकदमे की धाराएं
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया था। इसके बाद नियमानुसार पीड़िता के बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 180 के तहत दर्ज किए गए। वहीं, न्यायालय के समक्ष भी धारा 183 बीएनएसएस के तहत उसके बयान दर्ज कराए गए।
पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयानों और विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म से संबंधित बीएनएस की धारा 64(2)(एम) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
आरोपी की तलाश में जुटी आंवला पुलिस को बुधवार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित पवन उर्फ कालू अपने गांव नगरिया सत्तन में घर के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी ग्राम नगरिया सत्तन, थाना आंवला, जनपद बरेली का निवासी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
इन पुलिसकर्मियों ने की गिरफ्तारी
आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक होराम सिंह और हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार शामिल रहे।
यह है पूरा मामला
थाना आंवला में दर्ज मुकदमा संख्या 531/26 में बीएनएस की धारा 137(2), 87, 64(2)(एम) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में विवेचना और विधिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी है।